🟥 भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां
◽️ प्रथम अनुसूची
इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है
◽️ द्वितीय अनुसूची
इसमें भारत राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है।
◽️ तृतीय अनुसूची
तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख
◽️चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है।
◽️ पांचवीं अनुसूची
पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है
◽️ छठी अनुसूची
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में l
◽️सांतवी अनुसूची सूची
1. संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है
॥. राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।
III. समवर्ती सूची- इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है
◽️ आठवीं अनुसूची
आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं
◽️नौवीं अनुसूची
नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई
दसवीं अनुसूची
▪️इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
▪️ दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी .
ग्यारहवीं अनुसूची
▪️ इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं .
▪️ ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है .
◽️ बारहवीं अनुसूची
इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं • बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है
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◽️ प्रथम अनुसूची
इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है
◽️ द्वितीय अनुसूची
इसमें भारत राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है।
◽️ तृतीय अनुसूची
तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख
◽️चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है।
◽️ पांचवीं अनुसूची
पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है
◽️ छठी अनुसूची
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में l
◽️सांतवी अनुसूची सूची
1. संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है
॥. राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।
III. समवर्ती सूची- इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है
◽️ आठवीं अनुसूची
आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं
◽️नौवीं अनुसूची
नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई
दसवीं अनुसूची
▪️इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
▪️ दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी .
ग्यारहवीं अनुसूची
▪️ इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं .
▪️ ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है .
◽️ बारहवीं अनुसूची
इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं • बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है
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ZO3 Provisional Answers Master Set.pdf
2.2 MB
जूनियर असिस्टेंट Provisional Answers Master Set.pdf
BPSC Exam Calendar (1).pdf
467.7 KB
▪️BPSC Exam Calendar (1)
72nd BPSC PT Exam - 26 July 2026
📕पत्रिका — संपादक
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- द लीडर —मदन मोहन मालवीय
👉 -दैनिक आज —शिवप्रसाद गुप्त
👉-वाइस ऑफ इंडिया —दादाभाई नौरोजी
👉 -संवाद प्रभाकर —ईश्वरचन्द्र गुप्त
👉 -विचार लाहिरी —कृष्णशास्त्री चिपलुंकर
👉 -बामाबोधिनी —उमेश चन्द्र दत्ता
👉-महिला —गिरीश चन्द्र सेन
👉 -भारती —द्विजेन्द्रनाथ टैगोर
👉 -सुप्रभात —कुमुदिनी तथा बसन्ती मित्र
👉 -नवयुग —मुजफ्फर अहमद
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📕102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत अनुच्छेद 338B जोड़ा गया।👉केंद्र और राज्यों को OBCs के अधिकारों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर NCBC से परामर्श करना अनिवार्य है।
संरचना:
👉अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य।
👉राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
शक्तियाँ:
👉आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
NCBC के प्रमुख कार्य:
👉OBCs के लिए रक्षोपायों की जांच और निगरानी।
👉OBCs के अधिकारों से वंचित होने की विशिष्ट शिकायतों की जांच।
👉OBCs के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन।
👉OBCs की उन्नति से संबंधित अन्य कार्य, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।
👉OBCs के लिए रक्षोपायों को लागू करने पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें देना।
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UPPCS mains UP Special Paper 5 & 6 Notes (Hindi).pdf
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UPPCS mains UP Special Paper 5 & 6 Notes (Hindi).pdf
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