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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर के WPS No. 6783 of 2026 के दिनांक 9 अक्टूबर 2026 के आदेश से संबंधित है।

यह मामला Assistant Teacher और Teacher भर्ती में आरक्षण की सभी पात्र श्रेणियों को शामिल करने तथा दृष्टिबाधित (Blind) अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने से संबंधित है।

## 1. हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? चयन परीक्षा पर अंतरिम रोक हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि Assistant Teacher की 11 अक्टूबर 2026 और Teacher की 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित चयन परीक्षाएँ तब तक आयोजित नहीं की जाएँगी, जब तक विज्ञापन में आरक्षण की सभी श्रेणियाँ शामिल नहीं की जातीं और उन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता।

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों का मामला राज्य सरकार ने बताया कि विज्ञापन में श्रेणीवार आरक्षण के लिए शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी किया गया है, लेकिन दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल करने में असमर्थता जताई। कोर्ट ने इस रुख पर सवाल उठाया।

अगली सुनवाई मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। तब तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

2. यह मामला कैसे शुरू हुआ? आदेश के अनुसार घटनाक्रम इस प्रकार है:
1. 16 अप्रैल 2026: Assistant Teacher/Teacher भर्ती का मूल विज्ञापन जारी हुआ।
2. 21 अगस्त 2026: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बताई गई।
3. 7 अक्टूबर 2026: हाई कोर्ट ने इससे पहले एक आदेश पारित किया था, जिसका संदर्भ वर्तमान आदेश में दिया गया है।
4. 9 अक्टूबर 2026: राज्य सरकार ने बताया कि विज्ञापन का शुद्धिपत्र समाचार पत्रों तथा संबंधित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसके बावजूद दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने से इनकार किया गया।
5. 9 अक्टूबर 2026: हाई कोर्ट ने दोनों चयन परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगा दी।

3. क्या दोनों परीक्षाएँ रद्द हो गई हैं? नहीं। आदेश में परीक्षाएँ स्थायी रूप से रद्द नहीं की गई हैं। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें आयोजित करने पर रोक लगाई है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक आरक्षण की सभी श्रेणियों को शामिल करके संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर नहीं दिया जाता। इसका अर्थ है: * 11 अक्टूबर 2026 की Assistant Teacher परीक्षा निर्धारित तारीख पर नहीं हो सकती, जब तक कोर्ट की शर्त पूरी नहीं होती। * 25 अक्टूबर 2026 की Teacher परीक्षा पर भी यही निर्देश लागू है। * आगे परीक्षा की नई तारीख कब घोषित होगी, यह इस आदेश में नहीं बताया गया है।

## 4. क्या सरकार दोबारा विज्ञापन जारी कर सकती है? हाँ। आदेश के पैराग्राफ 10 में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम आदेश सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने से नहीं रोकता: * नियमों और आरक्षण नीति के अनुसार नया शुद्धिपत्र जारी करना। * सभी आरक्षण श्रेणियों को शामिल करते हुए नया विज्ञापन जारी करना। * संबंधित सभी पात्र श्रेणियों को आवेदन करने का अवसर देना। इसलिए सरकार के पास भर्ती प्रक्रिया को सुधारने का विकल्प है। हालांकि, उसे कोर्ट के आदेश और लागू नियमों का पालन करना होगा।



## 6. सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात इस आदेश का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की सभी लागू श्रेणियों को शामिल करना और संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का उचित अवसर देना है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना कि आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के कारण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता।
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Assistant Teacher की 11 अक्टूबर 2026 और Teacher की 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित चयन परीक्षाएँ तब तक आयोजित नहीं की जाएँगी, जब तक विज्ञापन में आरक्षण की सभी श्रेणियाँ शामिल नहीं की जातीं और उन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता।
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official notice ka wait karen
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