Forwarded from CGPSC Current Capsule
⭕️राज्य “केरल” का नाम बदलकर “केरलम” करने का प्रस्ताव
💠कैबिनेट ने राज्य “Kerala” का नाम बदलकर “Keralam” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
💠केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” को केरल राज्य की विधान सभा को उसकी राय व्यक्त करने के लिए भेजेंगे
💠केरल विधान सभा की राय प्राप्त होने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी तथा संसद में “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी
💠कैबिनेट ने राज्य “Kerala” का नाम बदलकर “Keralam” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
💠केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” को केरल राज्य की विधान सभा को उसकी राय व्यक्त करने के लिए भेजेंगे
💠केरल विधान सभा की राय प्राप्त होने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी तथा संसद में “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी