मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 124(1):
यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा..."
अनुच्छेद 124(2):
* नियुक्ति का अधिकार: इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश (CJI सहित) की नियुक्ति *राष्ट्रपति* द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।
* परामर्श (Consultation): CJI की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझें।
* सेवानिवृत्ति आयु: इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
"वरिष्ठता का सिद्धांत" (Seniority Principle):
* संविधान में CJI की नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है (जैसे कि 'वरिष्ठतम न्यायाधीश' ही बनेंगे)।
* हालांकि, एक स्थापित परंपरा (Convention) के अनुसार, निवर्तमान CJI आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (senior-most judge) को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं।
* इस परंपरा को 'ज्ञापन प्रक्रिया' (Memorandum of Procedure - MoP) में संहिताबद्ध (codified) किया गया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमत प्रक्रिया है।
नियुक्ति की प्रक्रिया (MoP के अनुसार):
1. कानून मंत्री, उपयुक्त समय पर, निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।
2. निवर्तमान CJI, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
3. CJI की सिफारिश प्राप्त होने पर, कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रधानमंत्री, नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
5. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
अनुच्छेद 124(1):
यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा..."
अनुच्छेद 124(2):
* नियुक्ति का अधिकार: इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश (CJI सहित) की नियुक्ति *राष्ट्रपति* द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।
* परामर्श (Consultation): CJI की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझें।
* सेवानिवृत्ति आयु: इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
"वरिष्ठता का सिद्धांत" (Seniority Principle):
* संविधान में CJI की नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है (जैसे कि 'वरिष्ठतम न्यायाधीश' ही बनेंगे)।
* हालांकि, एक स्थापित परंपरा (Convention) के अनुसार, निवर्तमान CJI आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (senior-most judge) को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं।
* इस परंपरा को 'ज्ञापन प्रक्रिया' (Memorandum of Procedure - MoP) में संहिताबद्ध (codified) किया गया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमत प्रक्रिया है।
नियुक्ति की प्रक्रिया (MoP के अनुसार):
1. कानून मंत्री, उपयुक्त समय पर, निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।
2. निवर्तमान CJI, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
3. CJI की सिफारिश प्राप्त होने पर, कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रधानमंत्री, नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
5. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
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📌 न्यायमूर्ति सूर्य कांत होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, CJI ने की सिफारिश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत को अपने उत्तराधिकारी और भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश गवई 24 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह ही सीजेआई गवई को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया था।हालांकि, उस समय सीजेआई भूटान की आधिकारिक यात्रा पर थे। दीपावली की छुट्टियों के बाद अदालत के पहले कार्य दिवस पर सोमवार को भारत लौटते ही उन्होंने तुरंत अपनी सिफारिश भेज दी और न्यायमूर्ति कांत से सिफारिश पत्र के साथ मुलाकात की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत को अपने उत्तराधिकारी और भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश गवई 24 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह ही सीजेआई गवई को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया था।हालांकि, उस समय सीजेआई भूटान की आधिकारिक यात्रा पर थे। दीपावली की छुट्टियों के बाद अदालत के पहले कार्य दिवस पर सोमवार को भारत लौटते ही उन्होंने तुरंत अपनी सिफारिश भेज दी और न्यायमूर्ति कांत से सिफारिश पत्र के साथ मुलाकात की।
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पद्म विभूषण से सम्मानित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और हस्तशिल्प–हथकरघा आंदोलन की अग्रणी कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने असहयोग, नमक आंदोलन और अन्य आंदोलनों में भाग लिया। वे नमक आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाली पहली महिलाओं में थीं और स्वतंत्रता संघर्ष में कई बार जेल गईं।वे बाल विवाह और स्त्री अधिकारों के खिलाफ थीं और जीवनभर समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य करती रहीं।
पुण्यतिथि पर शत-शत नमन 🙏
पुण्यतिथि पर शत-शत नमन 🙏
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📕आज से बाजार में उपलब्ध 📚
Order online https://apnabookstore.in/index.php?route=product/product&product_id=2451&search=chyavan+second+social&description=true&sub_category=true
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30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी #COP30, आज से ब्राज़ील के बेलेम में ।
🗓️10 नवंबर - 21 नवंबर
सम्मेलन की वार्ता पेरिस समझौते के क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने तथा अनुकूलन योजनाओं पर केंद्रित होगी।
🗓️10 नवंबर - 21 नवंबर
सम्मेलन की वार्ता पेरिस समझौते के क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने तथा अनुकूलन योजनाओं पर केंद्रित होगी।
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