CGPSC & CgVyapam
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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 27 फरवरी 2026 को शराब नीति (Excise Policy) केस में फैसला सुनाते हुए CBI के जांच अधिकारी (Investigating Officer) के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Action/Inquiry) का आदेश दिया है।
​कोर्ट ने अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए मुख्य रूप से ये बातें कहीं:

​बिना सबूत के केस बनाना: अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत और तथ्यों की अनदेखी करते हुए लोगों (जैसे तत्कालीन अधिकारी कुलदीप सिंह) को आरोपी बनाया।

​मनगढ़ंत और पहले से तय जांच: कोर्ट ने CBI की जांच को "Pre-meditated and choreographed" (पूर्व-नियोजित और रची हुई) बताया। कोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय एक पहले से तय कहानी (narrative) को सही साबित करने की कोशिश की।

​गवाहों के साथ खेल: जांच अधिकारी पर आरोप लगा कि उसने जानबूझकर ऐसे तरीके अपनाए जिससे सच सामने लाने के बजाय सिर्फ अपने केस को बचाया जा सके (जैसे कुछ लोगों को एक ही समय में 'संदिग्ध' और 'सरकारी गवाह' दोनों बनाकर रखना)।
​इसी के साथ, सबूतों के अभाव और जांच में इन गंभीर खामियों को देखते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को CBI के इस केस से बरी (Discharge) कर दिया है।
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⭕️माउंट आबू ~~ आबूराज
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परिवर्तन कठिन होता है
किंतु आवश्यक होता हैं।
_*📚 सुप्रभात📚*_
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मखाना बना ग्लोबल ब्रांड

भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है।
इसमें बिहार, राष्ट्रीय मखाना उत्पादन में 85 फीसदी का योगदान देता है।
इससे 10 लाख किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है।

केंद्र सरकार ने मखाना के उत्पादन,प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन, मार्केटिंग और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 2025 में मखाना बोर्ड की स्थापना की है।
476 करोड़ रुपये के खर्च वाली मखाना विकास की केंद्रीय योजना को मंजूरी भी दी है। ...