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जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्था पर 50 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा अथवा 6 महीने तक के लिये संस्था को बंद किया जा सकेगा।