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समाचार पत्रों के केंद्रीय नियमों के पंजीकरण एक्ट 1956 के तहत 48 घंटों के भीतर प्रकाशन की एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है, अन्यथा 2000/- रुपए जुर्माना