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सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को हिदायत:राजाओं जैसा व्यवहार न करें, बार-बार अफसरों को तलब करना जनहित के खिलाफ; इससे जरूरी कामों में देरी हो सकती है