https://livebharat36news.com/?p=15267
<em> जिले में 144 धारा प्रभावशील है, सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित है, विवाह और दशगात्र के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम पात्रता के आधार पर अनुमति देगें, उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही…</em>