देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है केंद्र सरकार का नया श्रम नियम। अक्सर देखा जाता है कि नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक दबाव और भविष्य की चिंता से घिर जाता है। कई बार कंपनियों की देरी और मनमानी के कारण फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में महीनों लग जाते हैं। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। सरकार ने 21 नवंबर 2025 से लागू नई श्रम संहिता में कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे नौकरी खोने के बाद भी कमाई का भरोसा बना रहेगा। नए श्रम कोड के तहत, नौकरी से हटाए गए कर्मचारी दो तरह की राशि अनिवार्य और 15 दिनों की मजदूरी के बराबर ‘पुनः कौशल निधि’ मुआवजा के हकदार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर यह पूरी राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह प्रावधान औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को नए कौशल सीखकर दोबारा रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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