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◾️डीएलएड 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ही नहीं शुरू हुआ है इसलिए रिजल्ट के बारे में अभी न पूछें ।
◾️शिक्षक भर्ती में मौका चाहिए तो कल 15 अक्टूबर को PNP प्रयागराज पहुंचिए
https://t.me/prayagrajeducations
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PRAYAGRAJ EDUCATION OFFICIAL
https://youtu.be/Dl1HEiTYnls
डीएलएड 2024 बैच- 15 अक्टूबर
अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर प्रयास कर लीजिए अन्यथा आपकी परीक्षाएं जून माह की ओर अग्रसर हो रही हैं ।
तय आपको करना है कि आपकी परीक्षा पहले हो या जून में हो ।
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2025 & 26 वाले भी सहयोग कर सकते हैं ताकि आपका भी सत्र पटरी पर आ जाए , अन्यथा 2 साल का कोर्स 3 साल में हमेशा पूरा होगा ।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में पूरी तरह से चुनाव संपन्न करवाए। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसे कोर्ट ने वैध माना है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
#Panchayat #chunav #PanchayatElection #up #UttarPradesh
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में पूरी तरह से चुनाव संपन्न करवाए। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसे कोर्ट ने वैध माना है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश…
मुश्किल है कि पंचायत चुनाव इस वर्ष करा लें , अभी 6 महीने और बढ़ाएंगे
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