इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में पूरी तरह से चुनाव संपन्न करवाए। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसे कोर्ट ने वैध माना है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में पूरी तरह से चुनाव संपन्न करवाए। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसे कोर्ट ने वैध माना है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
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