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नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक)

अनुच्छेद 36 — राज्य की परिभाषा।

अनुच्छेद 37 — नीति निर्देशक तत्वों का महत्व; ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन शासन संचालन में मूलभूत हैं।

अनुच्छेद 38 — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा असमानताओं को कम करना।

अनुच्छेद 39 — राज्य की नीति के सिद्धांत: आजीविका के पर्याप्त साधन, संसाधनों का जनहित में वितरण, धन का संकेंद्रण रोकना, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा।

अनुच्छेद 39A — समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता।

अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन।

अनुच्छेद 41 — काम, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता में सार्वजनिक सहायता।

अनुच्छेद 42 — काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएँ और प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद 43 — श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर।

अनुच्छेद 43A — उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

अनुच्छेद 43B — सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।

अनुच्छेद 44 — समान नागरिक संहिता।

अनुच्छेद 45 — छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा।

अनुच्छेद 46 — अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 47 — पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय एवं नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास।

अनुच्छेद 48 — कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन तथा पशुधन की नस्लों का संरक्षण और सुधार।

अनुच्छेद 48A — पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा।

अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।

अनुच्छेद 50 — न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।

अनुच्छेद 51 — अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्यायपूर्ण संबंध तथा अंतरराष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण तथ्य:
• भाग IV — अनुच्छेद 36 से 51।
• न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।
• उद्देश्य — कल्याणकारी राज्य की स्थापना।

Ankit Dholiwal Sir
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