इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि बालिग को बिना शादी किए अपनी पसंद से किसी के साथ रहने या शादी करने से कोई रोक नहीं सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग मत होने के कारण किसी भी नागरिक को दूसरे की हत्या करने का अधिकार नहीं है.
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