CLAT 2026 का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को, 1 अगस्त से शुरू होंगी आवेदन प्रक्रियाएं
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 20 जुलाई 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह परीक्षा रविवार, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। CLAT 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 अगस्त 2025 से खोला जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 होगी।
Santhali Language and Literature.pdf
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झारखण्ड APO मुख्य परीक्षा स्थानीय भाषा 2018 पेपर
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जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया?
Anonymous Quiz
8%
अनुच्छेद 63
16%
अनुच्छेद 64
26%
अनुच्छेद 65 A
50%
अनुच्छेद 67 (A)
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जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है?
Anonymous Quiz
12%
अनुच्छेद 54
55%
अनुच्छेद 66
21%
अनुच्छेद 71
12%
इनमें से कोई नहीं
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(05) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज
पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908
धारा 6 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार
राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, चाहे वे सरकारी अधिकारी हों या न हों,
- विभिन्न जिलों के लिए रजिस्ट्रार और विभिन्न उप-जिलों के लिए उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है ।
- राज्य सरकार के पास यह तय करने का विवेक है कि वह किसे इन पदों पर नियुक्त करती है । इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते राज्य सरकार उन्हें इन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त समझे ।
धारा 7 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय
7(1) कार्यालयों की स्थापना
राज्य सरकार
- जिले में एक कार्यालय स्थापित करेगी जिसे रजिस्ट्रार का कार्यालय कहा जाएगा ।
- इसी तरह, प्रत्येक उप-जिले में एक या एक से अधिक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे जिन्हें उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय कहा जाएगा ।
7(2) कार्यालयों का विलय और शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी रजिस्ट्रार के कार्यालय के साथ उसके अधीनस्थ किसी उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय का विलय कर सकती है ।
यदि किसी उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय इस प्रकार विलय कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस उप-रजिस्ट्रार को उसकी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, उस रजिस्ट्रार की सभी या कोई भी शक्तियाँ और कर्तव्य प्रयोग करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है जिसके वह अधीनस्थ है ।
परन्तु,
ऐसी कोई भी प्राधिकरण उप-रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के तहत स्वयं द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने में सक्षम नहीं बनाएगी । इसका मतलब है कि उप-रजिस्ट्रार अपने ही फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता, भले ही उसे रजिस्ट्रार की शक्तियाँ दी गई हों ।
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किसी लड़की को सिर्फ I Love You कहना यौन उत्पीड़न नही : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी नाबालिग लड़की से महज I Love You कहना तब तक यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें स्पष्ट यौन मंशा न हो।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Attorney General for India v. Satish (2021) का हवाला देते हुए कहा कि POCSO Act की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा, जब उसमें यौन मंशा हो, न कि केवल किसी भी प्रकार का संपर्क या कथन।
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