#UP के तीन और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले-
प्रतापगढ़- माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन
अंतू- माँ चंद्रिका देवी धाम अंतू
विश्वनाथगंज- शनिदेव धाम विश्वनाथगंज
प्रतापगढ़- माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन
अंतू- माँ चंद्रिका देवी धाम अंतू
विश्वनाथगंज- शनिदेव धाम विश्वनाथगंज
👍1
महाकुंभ स्नान के बाद प्रयागराज (#UP) के प्रमुख स्थलों का भ्रमण
💥 तीर्थयात्रा + पर्यटन :- श्रद्धालु संगम स्नान के बाद प्रयागराज के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे
💥प्रयागराज से अयोध्या व वाराणसी :- राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे लोग
✅ प्रयागराज के प्रमुख स्थल
📍आनंद भवन :- नेहरू परिवार का ऐतिहासिक आवास, अब संग्रहालय
📍बड़े हनुमान मंदिर :- संगम तट के पास हनुमानजी की विश्राम मुद्रा में विशाल प्रतिमा
📍 अकबर का किला :- अशोक स्तंभ, अक्षय वट, सरस्वती कूप के लिए प्रसिद्ध
📍 चंद्रशेखर आजाद पार्क :- जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया
📍 खुसरो बाग :- मुगल शहजादे खुसरो, उनकी बहन व मां का मकबरा
📍 भारद्वाज ऋषि आश्रम :- भगवान राम वनवास के दौरान यहां आए थे
📍 नागवासुकी मंदिर :- नाग देवता वासुकी का गंगा तट पर स्थित प्राचीन मंदिर
📍 वेणीमाधव मंदिर :- माघ मेले व संगम क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं
📍 इलाहाबाद हाई कोर्ट :- एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय, ऐतिहासिक इमारत
📍 इलाहाबाद विश्वविद्यालय :- ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’, 1887 में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय
👍5
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में पूरी तरह से चुनाव संपन्न करवाए। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसे कोर्ट ने वैध माना है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
#Panchayat #chunav #PanchayatElection #up #UttarPradesh
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में पूरी तरह से चुनाव संपन्न करवाए। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उसे कोर्ट ने वैध माना है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
#Panchayat #chunav #PanchayatElection #up #UttarPradesh
❤4🔥2